दुष्कर्म के आरोपी को पैरोल पर रिहा करने की अर्जी खारिज
संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने बालिका से दुष्कर्म करने और नंगी तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर डालने के आरोपी की पैरोल पर रिहा करने की अर्जी खारिज कर दी।
विशेष लोक अभियोजक सत्य प्रकाश व अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की मां ने एसपी को प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया कि 13 वर्षीय बेटी को एक वर्ष पहले आरोपी बहला फुसलाकर घर के सामने छप्पर में ले जाकर दुष्कर्म किया। बाद में शादी का लालच देकर दुष्कर्म करता रहा। 15 दिन पहले पीड़िता की नंगी तस्वीर खींच कर सोशल मीडिया पर वायरल का दिया।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया। विवेचक ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। आरोपी ने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में अर्जी डलवाई, जिसमें कहा गया है कि वह लगभग तीन वर्ष से जेल में बंद है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी की अर्जी खारिज कर दी। संवाद