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Sant Kabir Nagar News: हत्यारोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Mon, 11 Aug 2025 11:56 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा की अदालत ने हत्यारोपी की अग्रिम जमानत सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दिया। खलीलाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र के पवन चौबे निवासी ग्राम कौवाटांड ने प्रार्थना पत्र दिया कि 20 जून 2025 को वह अयोध्या से लौट रहे थे। उसी समय उनका भांजा किशन पांडेय लगभग रात 8:30 बजे बताया कि हनुमान मामा की मौत मीरगंज में स्थित पूर्वांचल राइस मिल के अंदर हो गई है। उनको यकीन है कि पुरानी जमीन रंजिश के कारण अमित, रामकिशोर, मुस्तकिम, मोहम्मद जमशेद ने उनके भाई की हत्या की है। मामले में थाना खलीलाबाद में अभियोग पंजीकृत हुआ तथा आरोपी मुस्तकीम व अमित को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। जबकि आरोपी मोहम्मद जमशेद ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश मोहनलाल विश्वकर्मा ने आरोपी मोहम्मद जमशेद की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया।
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