संतकबीरनगर। सीजेएम चेतन त्यागी की अदालत ने युवती को अश्लील इशारा करने और अश्लील शब्दों का प्रयोग करने के बाद मारपीट के मामले में शनिदेव, राम बदन, पन्नेलाल, कमलावती और सीता के विरुद्ध थानाध्यक्ष मेंहदावल को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है ।
थाना मेंहदावल क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया कि 7 नवंबर 2025 को दोपहर 2 बजे उसकी लड़की को शनिदेव ने अश्लील इशारा करके अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहा था। मना करने पर आरोपी शनिदेव ने अपशब्द कह कर अपमानित करने लगा। शोर सुनकर रामबदन, पन्ने, कमलावती और सीता एक राय होकर लाठी डंडा लेकर उसके ऊपर हमला कर दिया। जान बचाने की नीयत से अपने घर में घुसा आरोपियों ने उसके घर में घुसकर उसे लाठी डंडा और ईंट से मारा और बचाने आई उसकी पत्नी और एक अन्य महिला को भी मारा पीटा। स्थानीय थाने पर सूचना के उपरांत भी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीजेएम चेतना त्यागी की अदालत सुनवाई के उपरांत एक ही परिवार के पांच लोगों के विरुद्ध थानाध्यक्ष मेंहदावल प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।