सांथा ब्लॉक में तैनात एक एडीओ पंचायत को तकनीकी और प्रशासनिक मद के खाते से अनियमित तरीके से 9,55,000 रुपये आहरण करने के मामले में डीएम ने वसूली करने और निलंबित करने का निर्देश डीपीआरओ को दिया है। इसके लिए डीएम ने निदेशक पंचायती राज को पत्र भी भेजा है।
डीएम मारकंडेय शाही ने बताया कि सांथा विकास खंड में कार्यरत एडीओ पंचायत शिव कुमार त्रिपाठी के जरिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा करनजोत में तकनीकी और प्रशासनिक मद के अंतर्गत संचालित खाते से 9,55,000 रुपये अनियमित तरीके से आहरण कर लिया गया। तकनीकी और प्रशासनिक मद का खाता एकल संचालित होता है। जिससे धन के दुरुनिर्वियोग किए जाने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में एडीओ,बीडीओ और डीपीआरओ के संयुक्त हस्ताक्षर से खाता संचालित किए जाने का निर्णय लिए जाने के लिए पंचायती राज निदेशक को पत्र भेजा गया है।
14 वे वित्त आयोग में कंटीजेंसी मद में धनराशि बिना कार्य योजना बनाए एवं सक्षम स्तर से अनुमोदन किए ही धनराशि का नियम विरुद्ध आहरण कर दुरुपयोग किया गया है। तकनीकी एवं प्रशासनिक मद हेतु संचालित खातों पर रोक लगाने, कार्य योजना तैयार कराना, सक्षम स्तर से उसका अनुमोदन कराने ,कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति लिए जाने की व्यवस्था बनाने के संबंध में पंचायती राज निदेशक को पत्र भेजकर अनुरोध किया गया है।