संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सिविल जज द्वितीय की कोर्ट ने चोरी के सामान के साथ पकड़े गए व्यक्ति के जुर्म स्वीकार करने पर अर्थदंड से दंडित किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि दुधारा थाने में दर्ज चोरी के सामान के साथ पकड़े गए आरोपी जाफर अली निवासी बंजरिया थाना बखिरा के मामले में मानीटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी की। इसकी वजह से शुक्रवार को न्यायालय अपर सिविल जज द्वितीय ने जाफर अली को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दो दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद