अहिरौली प्रथम गांव के जयराम व उमेश ने डीएम से की थी शिकायत
संवाद न्यूज एजेंसी
सेमरियावां। डीएम ने सेमरियावां ब्लाॅक के अहिरौली प्रथम गांव के प्रधान का वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार बहाल कर दिया है।
अहिरौली प्रथम गांव के जयराम पुत्र पल्टू ने 15 बिंदुओं और गांव के उमेश सिंह पुत्र गनपत सिंह ने पांच बिंदुओं पर ग्राम प्रधान के खिलाफ डीएम से शिकायत की थी। मामले की जांच के लिए भूमि संरक्षण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन एवं जिला सहायक अभियंता नलकूप खंड की टीम से रिपोर्ट मांगा था। जांच अधिकारियों ने जांच पूर्ण कर जांच आख्या प्रस्तुत किया।
जांच अधिकारियों की रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता उमेश सिंह पांच बिंदुओं की शिकायत में बिंदु संख्या पांच पर की गई शिकायत एवं जयराम की 15 बिंदुओं की गई शिकायत में बिंदु संख्या आठ एक समान है, जो कि परिवार रजिस्टर नवीनीकरण के लिए 21 हजार 950 रुपये की अनियमितता की गई है। जिसके लिए ग्राम प्रधान विनय सिंह एवं तत्कालीन ग्राम सचिव मोहम्मद अफजल दोषी पाए गए हैं।
शिकायत पर कराई गई जांच रिपोर्ट पर डीएम ने ग्राम प्रधान विनय सिंह का वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार पहली जून को सीज कर अंतिम जांच उपायुक्त श्रम रोजगार को सौंपी। डीएम ने 12 सितंबर को 21 हजार 950 रुपये का आधा 10 हजार 975 रुपये ग्राम प्रधान व 10 हजार 975 रुपये ग्राम सचिव मोहम्मद अफजल से वसूल किए जाने के निर्देश दिए। 13 सितंबर को ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव ने 21 हजार 950 रुपये ग्राम पंचायत निधि खाता में जमा करते हुए वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार बहाल करने का अनुरोध किया।
डीएम ने पूर्व में जारी किए हुए आदेश को निरस्त करते हुए ग्राम अहिरौली प्रथम के ग्राम प्रधान विनय सिंह को प्रधान के सभी शक्तियों के प्रयोग एवं कृत्यों के निष्पादन के लिए आदेश मंगलवार को जारी कर दिया है।
डीएम के आदेश पत्र का पालन होगा। अहिरौली प्रथम के ग्राम प्रधान का वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारी बहाल कर दिया गया है।
- दीप श्रीवास्तव, एडीओ पंचायत, सेमरियावां