घर में घुस कर किशोरी से दुष्कर्म का आरोप
विरोध करने पर मां-दादी को पीटा, कोर्ट ने दिया केस दर्ज करने का आदेश
संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म करने और विरोध पर मां-दादी की पिटाई करने के आरोपी पर केस दर्ज करने का आदेश मेंहदावल पुलिस को दिया है। कोर्ट ने तीन दिन के भीतर आंख्या भी मांगी है।
अधिवक्ता सत्यवीर शुक्ला ने बताया कि मेंहदावल क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता की मां ने कोर्ट में आवेदन दिया। आरोप लगाया कि 18 अक्तूबर को गांव का रहने वाला आरोपी उसके घर में घुस गया और 13 वर्षीय बेटी से छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म किया। आरोप है कि मुंह बंद करे बेटी को पकड़ कर अपने घर ले गया और वहां भी दुष्कर्म किया। बेटी के शोर मचाने पर वह और उनकी सास गईं। आरोपी के चंगुल से बेटी को छुड़ाया।
आरोप है कि बेटी के शरीर में अंदरूनी चोटें आईं। आरोपी ने उसे और सास को भी मारापीटा। जानमाल की धमकी दी। थाने की पुलिस को सूचना देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। जरिए रजिस्ट्री एसपी को सूचना दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित मां को मजबूरन कोर्ट की शरण लेनी पड़ी।