संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दुष्कर्म व आपराधिक विश्वासघात के मामले में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। इस मामले में एक महिला ने दुष्कर्म करने धोखा देकर पैसा लेने अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया था। मेंहदावल क्षेत्र की महिला की तहरीर पर कोर्ट के आदेश से थाना मेंहदावल में आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज हुआ था। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी उसके घर आता जाता था।
कुछ वर्ष पूर्व आरोपी ने उसकी नहाते हुए चोरी से वीडियो बना लिया और ब्लैकमेल करने लगा। डरा-धमका कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।
उसको मजबूर करके धोखा देकर उसका जेवर गहना बेचकर व गिरवी रखवा कर धीरे-धीरे करके 3.40 लाख रुपये भी ले लिए। आरोप था की 12 जून 2021 को उसकी लड़की को अश्लील वीडियो दिखाकर आरोपी ने वायरल करने की धमकी दी और मारपीट किया।
कोर्ट में विचारण आरोपी ने आरोप से इंकार किया और कहा कि महिला समूह का पैसा जमा करती थी जिसे उसने हड़प लिया और शिकायत करने पर झूठे मुकदमे में फंसा दिया।
मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोप साबित करने में असफल रहा। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय की कोर्ट ने मेंहदावल क्षेत्र निवासी ईश्वर चन्द को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।