संतकबीरनगर। जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर आरोपी को 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की ओर से गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी की गई। मामला वर्ष 2018 का है। छराछ थाना बखिरा निवासी पुनिता देवी पत्नी स्व. शेषमणि, हाल मुकाम नौहट थाना कोतवाली खलीलाबाद ने संतराम निवासी बधवा थाना बखिरा के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना करते हुए साक्ष्य जुटाए और उपनिरीक्षक हरिश्चंद्र शुक्ला ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे में आरोपी संतराम ने जुर्म स्वीकार किया।