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Sant Kabir Nagar News: कोर्ट के आदेश पर ग्राम प्रधान के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज

Thu, 29 Feb 2024 11:41 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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- पूर्व प्रधान के कार्यो का दुबारा भुगतान कर सरकारी धन के गबन का आरोप
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- फरारी व अवकाश काल का मानदेय लेने का गम्भीर आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी

बखिरा। क्षेत्र के बौरव्यास गांव में शामिल एक मामले में फरार चल रहे ग्राम प्रधान पर फरारी व अवकाश काल का मानदेय लेने व पूर्व प्रधान के कराए कार्यो का पुर्न भुगतान लेने का आरोप लगाते हुए गांव के ही राधेश्याम राय ने सरकारी धन के गबन का आरोप लगाते हुए न्यायालय से कार्रवाई की गुहार लगाई थी। न्यायालय के निर्देश पर एसओ बखिरा ने ग्राम प्रधान के खिलाफ धोखाधड़ी व आपराधिक विश्वासघात का मुकदमा दर्ज किया है।

राधेश्याम राय का आरोप है कि वर्तमान ग्राम प्रधान जोखन राय उर्फ अखिलेश पुत्र राजमंगल राय निवासी बौरव्यास थाना बखिरा एक मामले में फरार है। इसी दौरान पूर्व प्रधान कामिनी राय द्वारा कराए गए खड़ंजा कार्य का भुगतान व मजदूरी की रकम वर्तमान प्रधान जोखन राय ने अपने निजी खाते में पुनः भुगतान कर सरकारी धन का गबन किया है। वर्तमान ग्राम प्रधान के खिलाफ पूर्व में एनबीडब्ल्यू व 82, 83 की कार्रवाई भी पुलिस द्वारा की जा चुकी है। इनके विरुद्ध आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है। फरार होने के बाद भी वर्तमान ग्राम प्रधान गलत रूप से कार्य दिखाकर भुगतान प्राप्त करते चले आ रहे थे, जबकि ग्राम प्रधान जोखन राय न तो कोई काम करा रहे थे, न किसी काम की देखभाल ही कर रहे थे।
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18 अगस्त 2022 से पांच सितंबर 2022 तक पंजीकृत डाक से अवकाश की सूचना दिया था, जबकि दो सितंबर 2022 से 18 दिसम्बर 2022 तक जिला कारागार में निरुद्ध थे। इस तथ्य को छिपाकर ग्राम प्रधान ने अवकाश काल का भी मानदेय प्राप्त कर लिया। ग्राम प्रधान ने सरकारी धन का आपराधिक कृत्य किया है। इस मामले की शिकायत बखिरा थाने में की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नही की गई। पंजीकृत डाक से एसपी को सूचना देने के बाद भी कार्रवाई नही हुई। न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेकर आरोपी ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए बखिरा थानाध्यक्ष को निर्देश दिया है।

एसओ श्याममोहन ने बताया आरोपी जोखन राय के खिलाफ धोखाधड़ी व आपराधिक विश्वासघात का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू किया गया है।
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