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तथ्य की भूल क्षम्य है, लेकिन विधि की भूल अक्षम्य: सीजेएम

Thu, 22 Nov 2018 10:47 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला संतकबीरनगर
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सेमरियावां ब्लॉक के बाघनगर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ। - फोटो : अमर उजाला
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बाघनगर। सेमरियावां ब्लॉक के बाघनगर स्थित ग्राम पंचायत कार्यालय पर गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विधि की जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया गया।
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सीजेएम व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सत्यप्रकाश आर्य ने कहा कि तथ्य की गलती तो क्षम्य हो सकती है, लेकिन विधि की गलती अक्षम्य है। लोगों में विधि की जानकारी जरूर होनी चाहिए। लोगों में कानून के प्रति जागरूक करना ही विविध साक्षरता शिविर का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि आठ दिसंबर को लोक अदालत आयोजित होगा। लोक अदालत में बैंक, राजस्व, उपभोक्ता संबंधी व अन्य छोटे-छोटे मामले निस्तारित किए जाते हैं। लोक अदालत में कोर्ट के कई साल के लंबित मामले का निस्तारण भी किया जाता है।
नायब तहसीलदार वीरेंद्र कुमार पांडेय ने कहाकि खेत में फसल के अपशिष्ट न जलाएं। अपशिष्ट जलाने पर सरकार ने जुर्माना तय कर दिया गया। हलका लेखपाल से अपशिष्ट जलाने वाले की रिपोर्ट मांगी जा रही है। एक से पांच हेक्टेअर फसल अपशिष्ट जलाने पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना है। संचालन जफीर अली करखी ने किया। इस दौरान मुनीर अहमद, प्रधान अबूबकर चौधरी, हलका लेखपाल राजेश कुमार, जावेद अहमद, अब्दुल हकीम, मो शफीक, मो मुबीन, प्रधानाध्यापक धर्मराज, अनिल कुमार और संचित आदि मौजूद थे।
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