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Sant Kabir Nagar News: गेहूं खरीद के लिए खोले गए 36 क्रय केंद्र

Fri, 31 Mar 2023 11:41 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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- गेहूं खरीद से संबंधित तैयारियों की समीक्षा बैठक हुई
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- 2,125 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी खरीद
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को डीएम संदीप कुमार की अध्यक्षता में गेहूं खरीद के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा बैठक हुई। इसमें उन्होंने केंद्र प्रभारियों को एक अप्रैल से गेहूं खरीदने के निर्देश दिए।

बैठक में जिला खाद्य विपणन अधिकारी रूपेश सिंह ने बताया कि जनपद में कुल 36 क्रय केंद्र खोले गए हैं। जिसमें खाद्य विभाग के 15 क्रय केंद्र, पीसीएफ के 20 क्रय केंद्र एवं भारतीय खाद्य निगम के एक क्रय केंद्र शामिल हैं। उन्होंने बताया कि गेहूं खरीद एक अप्रैल से प्रारंभ होकर 15 जून 2023 तक प्रभावी रहेगी। गेहूं क्रय केंद्र सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक खुले रखे जाएंगे। कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,125 रुपये प्रति क्विंटल के आधार पर गेहूं का क्रय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मूल्य समर्थन योजना अंतर्गत रबी विपणन वर्ष 2023-24 में गेहूं क्रय का लक्ष्य शासन ने अभी निर्धारित नहीं किया गया है।
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डीएम ने केंद्र प्रभारियों को मानक में गेहूं खरीदते समय साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम में गेहूं संप्रदान सम्प्रदान करते समय समस्या नहीं आनी चाहिए। उपजिलाधिकारी कृषकों द्वारा बोये गये रकबे का सत्यापन खतौनी तथा कृषक के नाम मिसमैच का सत्यापन ऑनलाइन पोर्टल पर करते हुए डिजिटल सिग्नेचर से करेंगे।
एडीएम अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने तैयारियों की समीक्षा के दौरान क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद के लिए इलेक्ट्राॅनिक्स कांटा, नमी मापक यंत्र, छलना, विनोइंग फैन आदि की व्यवस्था पूर्ण कर ले जाने का निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि राजपत्रित एवं रविवार अवकाशों को छोड़ कर शेष कार्य दिवसों में गेहूं क्रय केंद्र खुले रहेंगे। क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था, वाहन पार्किंग के लिये पर्याप्त स्थान सुनिश्चित रखा जाए।
वर्षा व प्राकृतिक आपदाओं से गेहूं को बचाने के लिए तिरपाल, क्रेटस इत्यादि की व्यवस्था कर ली जाए। उपकरणों की खराबी पर मंडी सचिव को सूचना उपलब्ध कराते हुए तत्काल खराब उपकरणों को ठीक कराया जाए। बैठक में बताया गया कि गेहूं की बिक्री के लिए कृषक को खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
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किसान के स्वयं उपस्थित न होने की दशा में पंजीकरण के समय दिए गए परिवार के सदस्य का बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण कराते हुए गेहूं क्रय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्रय केंद्रों पर अभिलेखों का रखरखाव जैसे टोकन पंजिका, निरीक्षण पंजिका, शिकायत पंजिका, रिजेक्शन रजिस्टर, क्रय पंजिका, स्टाक रजिस्टर, बोरा रजिस्टर आदि गेहूं क्रय केंद्रों पर व्यवस्थित रखना सुनिश्चित कर लिया जाए।
बैठक में मंडी सचिव सेवाराम वर्मा, जिला बाट माप अधिकारी वीपी वर्मा, एआर कोआपरेटिव हरिराम, जिला प्रबंधक पीसीएफ अंजना नायक आदि मौजूद रहे।
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