संतकबीरनगर। धनघटा थानाक्षेत्र में वर्ष 2021 में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त सनी सिंह को 22 वर्ष का सश्रम कारावास व 30 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह निर्णय पाॅक्सो एक्ट की कोर्ट ने दिया है।
धनघटा थानाक्षेत्र के अमौली निवासी अभियुक्त सनी सिंह पर दुष्कर्म, छेड़खानी व पाॅक्सो एक्ट व अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए उन्होंने सनी सिंह को मामले में दोषी पाया और एसटी एक्ट से दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने दोषी को 22 वर्ष का सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा।