संतकबीरनगर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत दो चरणों में चयनित बच्चों को निजी स्कूलों में इसी माह निशुल्क प्रवेश दिलाया जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तीनों चरणों में चयनित बच्चों के आवंटित स्कूलों के प्रबंधकों को पत्र भेज दिया है। ऐसे में निजी स्कूलों की ओर से अगर बच्चों को बिना प्रवेश दिए लौटाया जाता है तो आरटीई अधिनियम के उल्लंघन में कार्रवाई की जाएगी।
जिले के निजी स्कूलों में आरटीई के तहत बच्चों को निशुल्क शिक्षा दिलाया जाना है। आरटीई के तहत नए सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए इस बार पहले चरण में 1 से 19 दिसंबर और दूसरे चरण में एक से 19 जनवरी और तीसरे चरण में एक से 19 फरवरी तक तक आवेदन लिए गए थे। कुल 2200 बच्चों का चयन कर स्कूल अलॉट किया गया है। जिन स्कूलों में बच्चों का प्रवेश होना है, उनके प्रबंधकों को बीएसए ने पत्र भेजकर जानकारी भी दे दी है। यदि किसी बच्चे का प्रवेश लेने से स्कूल मना करता है तो विद्यालय प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी।
चौथे चरण में भी 650 आवेदन आ चुके है। उसकी भी सूची तैयार हो गई है। डीसी रजशीन वैद्यनाथ ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत तीन चरणों में चयनित जिले के 2200 छात्रों का नामांकन निजी स्कूलों में कराया जाएगा। इसकी तैयारी में विभाग जुटा हुआ है। इन स्कूलों में नामांकित छात्रों को निशुल्क शिक्षा का लाभ मिलेगा।