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एडीएम कोर्ट ने 21 अपराधियों को गुंडा घोषित किया

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एडीएम कोर्ट ने 21 अपराधियों को गुंडा घोषित किया
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- छह माह की अवधि तक जिले की सीमा से बाहर करेंगे निवास
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। एडीएम कोर्ट ने सोमवार को अलग-अलग थाना क्षेत्रों के रहने वाले 21 अपराधियों को गुंडा घोषित करते हुए छह माह के लिए जिला बदर कर दिया। इस अवधि में जिला बदर घोषित अपराधी जिले की सीमा से बाहर रात्रि विश्राम करेंगे। वहां की संबंधित थाने की पुलिस को सूचना भी देंगे।
एडीएम मनोज कुमार सिंह ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के बिधियानी निवासी जाबिर अली, मेंहदावल बाईपास निवासी राज जायसवाल, भैसहिया निवासी अकबर अली को जिला बदर घोषित किया गया है। इसी तरह बेलहर क्षेत्र के अगियौना निवासी अमरेंद्र पी आनंद, दुधारा क्षेत्र के परसा झकरिया निवासी सुचित कुमार उर्फ गुड्डू चौधरी, पैकवलिया निवासी सैय्यद अली उर्फ पंडित उर्फ वसीउल्लाह, परसा झकरिया निवासी अमित कुमार यादव, साफियाबाद निवासी रियाज उर्फ झीनक, मोहम्मद नसीर अहमद, ताहिर को जिला बदर घोषित किया गया है।
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एडीएम ने बताया कि धनघटा क्षेत्र के मुठही खुर्द निवासी वीरेंद्र, डिहवा निवासी अजहर,मुठही खुर्द निवासी दिनेश, महुली क्षेत्र के महोबरा निवासी मनोज, कर्री निवासी तनवीर आलम, सड़हरा निवासी प्रमोद अग्रहरि, नाथनगर निवासी संजीत ढाढ़ी,महोबरा निवासी रामसरन उर्फ नाटे, जमुहट निवासी जहीम बंजारा, करम हुसैन उर्फ नेमखान और बखिरा क्षेत्र के दुर्गजोत निवासी रियाज को जिला बदर घोषित किया गया। जिला बदर घोषित अपराधी छह महीने तक जिले की सीमा से बाहर निवास करेंगे। जिले से बाहर जिस थाना क्षेत्र में रात्रि निवास करेंगे, संबंधित थाने की पुलिस को सूचित करेंगे।
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