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स्कूल बस व वैन में सीसीटीवी कैमरा लगवाना अनिवार्य

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संतकबीरनगर। विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए प्रयोग किए जाने वाले वाहनों को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। इसके लिए समस्त विद्यालयों को बस व वैन में सीसीटीवी कैमरा लगवाने की हिदायत के साथ ही चालक व कंडक्टर समेत अन्य कर्मियों का पुलिस वेरीफिकेशन कराने को कहा है।
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डीआईओएस शिव कुमार ओझा ने बताया कि जिले के राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, अशासकीय मान्यता प्राप्त इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को पत्र जारी कर विद्यालय में प्रयोग की जा रही बस या अन्य वाहन के ड्राइवर एवं अन्य स्टाफ का पुलिस वेरीफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। चालक के ड्राइविंग लाइसेंस का हर हाल में सत्यापन कराया जाएगा। बस व वैन में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्यों को हिदायत दी गई है कि वे बच्चों को बताएं कि स्कूल के स्टाफ, बस चालक, कंडक्टर आदि किसी प्रकार का आपत्तिजनक व्यवहार व हरकत करता है तो उसकी सूचना तत्काल प्रधानाचार्य-प्रबंधक को बताएं। इससे स्कूल प्रबंधन संबंधित कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई कर सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य का यह दायित्व बनता है कि छात्र-छात्राओं से नियमित संवाद बनाएं तथा बस व वैन पर निगाह रखें। इसके साथ ही अभिभावकों की गोष्ठी उनसे भी बस कंडक्टर व चालक की गतिविधियों की जानकारी लें। उन्होंने कहा कि सभी स्कूल प्रबंधक निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। विद्यालयों के औचक निरीक्षण में निर्देशों की अवहेलना पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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