चेक बाउंस के मामले में छह माह की सजा
- परिवादी को दो लाख रुपये का प्रतिकर भी मिलेगा
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। चेक बाउंस होने के एक मामले में सीजेएम ने अभियुक्त को छह माह के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके अलावा अभियुक्त को दो लाख रुपये प्रतिकर के तौर पर भी परिवादी को देना होगा।
खलीलाबाद शहर के नेहरू चौक निवासी अम्बालाल ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल कर आरोप लगाया था कि बघौली निवासी शशि कुमार सिंह को उसने रुपये दिए थे। जिसके भुगतान के लिए जुलाई 2017 में शशि कुमार सिंह ने उसे दो लाख 45 हजार रुपये का चेक दिया था। परंतु दो लाख व 45 हजार रुपये के ये दो चेक खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं होने की वजह से बाउंस हो गए थे। भुगतान के लिए उसने कोर्ट के जरिए शशि कुमार सिंह को नोटिस भेजा था।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) दीपकांत मणि ने मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त शशि कुमार सिंह को छह माह के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रतिकर के रूप में भी शश कुमार सिंह को एक महीने के अंदर परिवादी अम्बालाल को दो लाख रुपये का भुगतान करना होगा।