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Sant Kabir Nagar News: आर्म्स एक्ट के आरोपी को 1500 अर्थदंड का आदेश

Sat, 13 Jul 2024 01:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि, यालय उठने तक की अभिरक्षा और 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल की सशक्त व प्रभावी पैरवी के बाद 12 जुलाई को न्यायालय सीजेएम के कोर्ट ने थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत आर्म्स एक्ट के मामले में दोषसिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त जान मोहम्मद उर्फ जानू पुत्र हवीबुल्लाह निवासी अंसार टोला को जेल में बिताई गई अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को सात दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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