संतकबीरनगर। अपर जिलाधिकारी न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लिए गए नमूनों के अधोमानक मिलने पर दो दुकानदारों पर अर्थदंड लगाया है। बखिरा थानाक्षेत्र के नंदौर निवासी प्रभुदयाल के दुकान से साबूदाना की जांच के लिए नमूना लिया गया। जो जांच में अधोमानक पाया गया। इस मामले में एडीएम सत्येंद्र नाथ शुक्ल ने 18 हजार रूपये अर्थदंड लगाया है। इसी प्रकार धर्मसिंहवा थानाक्षेत्र के अमरहा स्थित विजय प्रताप पांडेय की दुकान से केक का नमूना लिया गया था, जो जांच में अधोमानक मिला। इस मामले में एडीएम ने पांच हजार रूपये अर्थदंड लगाया है। दोनों ही मामले में अर्थदंड एक माह के अंदर जमा करने का आदेश दिया है।