किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
11 वर्ष पहले दलित परिवार ने दर्ज कराया था अपहरण और दुष्कर्म का केस
जिला जज की अदालत में चल रही थी मामले की सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव से 11 वर्ष पहले एक किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में जिला जज ने आरोपी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगा है।
अभियोजन पक्ष ने न्यायालय को बताया कि खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के दलित परिवार की 13 वर्षीय किशोरी को बखिरा थाना क्षेत्र के दुर्गजोत गांव निवासी भट्टू बंजारा ने अपहृत कर लिया था। लड़की जब मुक्त हुई तो उसने भट्टू पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस मामले में बखिरा थाना में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने के बाद अभियोजन पक्ष ने साक्षियों और पीड़िता का बयान अंकित कराया। जिला जज रामबाबू शर्मा ने प्रकरण की सुनवाई के बाद आरोपी भट्टू बंजारा को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।