संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने महिला से दुष्कर्म करने के दोषी राजू यादव को दस वर्ष का कठोर कारावास और पचास हजार रुपये अर्थदंड का आदेश दिया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।
महिला के भाई ने थाना धनघटा में तहरीर दिया कि 10 अक्तूबर 2017 की शाम की खेत से आ रही बहन को आरोपी राजू यादव जबरदस्ती बाइक पर बैठा लिया और बंधे के किनारे ले जाकर दुष्कर्म किया। परिजन खोजते हुए बंधे के नीचे पहुंचे तो बाइक और बहन को देखा। पुलिस को सूचना दी। धनघटा थाने में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के बाद आरोपी राजू के विरुद्ध दुष्कर्म की धारा में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय देवेंद्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने सुनवाई के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी राजू यादव को दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने थाना धनघटा अंतर्गत ग्राम निवासी राजू यादव को दस वर्ष का कठोर कारावास और पचास हजार रुपये अर्थदंड का आदेश दिया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।