संभल। बैंक शाखा में गिरवी रखे सोने को बेचने के मामले में भारतीय स्टेट बैंक के संभल शाखा के प्रबंधक फंस गए हैं। इस मामले की सुनवाई के बाद उपभोक्ता आयोग ने शाखा प्रबंधक और बैंक के चेयरमैन के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किए हैं।संभल के निवासी नवी हसन ने बताया कि व्यापार को चलाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक, आर्य समाज रोड शाखा में सोना गिरवी रखा और ऋण लिया था। आरोप है कि बैंक ने गिरवी रखे सोने को बेच दिया और खाता बंद कर दिया। आभूषण की जरूरत पड़ी तो बैंक आने पर बैंक द्वारा बेचने की जानकारी हुई। शाखा प्रबंधक ने उसे बताया कि गिरवी रखे सोने को बेचकर ऋण खाता बंद कर दिया है।
यह मामला जिला उपभोक्ता आयोग में गया। जहां सुनवाई हुई। इसके बाद आयोग ने गिरवी रखे सोने का वजन 49.800 ग्राम या उसका बाजार मूल्य 78100 प्रति 10 ग्राम के हिसाब से 3,88,938 रुपये और उस पर परिवाद संस्थान की तिथि से नौ फीसदी वार्षिक ब्याज सहित देने का आदेश दिया।
साथ ही, परिवादी को 25 हजार रुपये मानसिक कष्ट और आर्थिक हानि की मद में व पांच हजार रुपये वाद व्यय देने के आदेश दिए लेकिन बैंक ने इस आदेश का पालन नहीं किया। जिस पर वारंट जारी किया गया है।