संभल। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले बेरोजगार युवक और युवतियों को दस लाख रुपये का ऋण दिलाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। अधिकतम दस लाख रुपये का ऋण दिलाया जाएगा।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि योजना के अंतर्गत पूंजीगत ऋण पर बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज में से चार प्रतिशत ब्याज उद्यमी द्वारा वहन किया जाएगा। शेष ब्याज का भुगतान, ब्याज उपादान के रूप में पांच वर्षों तक प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत घटते क्रम में शेष पूंजीगत ऋण पर वित्तपोषण करने वाली बैंक को उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाओं) को पूंजीगत ऋण पर बैंक द्वारा प्रभारित समस्त ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में पांच वर्षों तक प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत घटते क्रम में उपलब्ध कराई जाएगी।
बताया कि संभल जिले में 13 इकाइयों की स्थापना के लिए 65 लाख रुपये का लक्ष्य मिला है। इच्छुक आवेदक अपना आवेदन ऑनलाइन (cmegp.data-center.co.in) पर 15 दिसंबर तक कर सकते हैं। संवाद