चंदौसी(संभल)। संभल हिंसा के एक उपद्रवी की दो जमानत अर्जियों पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एससीएसटी एक्ट रागिनी सिंह के न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद दोनों जमानत अर्जियां खारिज कर दी गईं। 24 नवंबर 2024 को संभल में जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे को लेकर किए गए सर्वे के दौरान बवाल हो गया था। जिसमें चार लोगों की जान चली गई। जबकि दो दर्जन से अधिक पुलिस कर्मी घायल हो गए थे। पुलिस की ओर से सात से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि थाना नखासा में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 304/24 और 305/24 के आरोपी हप्पू उर्फ हसीब की दो जमानत अर्जियों पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने सुनवाई के बाद दोनों जमानत अर्जियां खारिज कर दीं। संवाद