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Sambhal News: नाबालिग से दुष्कर्म में दो आरोपियों को 12 वर्ष और दो को सात वर्ष की सजा

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चंदौसी। गुन्नौर में वर्ष 2019 में नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को 12 वर्ष और दो को सात वर्ष की सजा सुनाई है।
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गुन्नौर के एक गांव निवासी व्यक्ति ने तहरीर में बताया था कि उसकी 12 वर्षीय पुत्री सात अगस्त 2015 को घर से नाराज होकर अपनी बुआ के घर थाना हयातनगर क्षेत्र के एक गांव जा रही थी। रास्ते में मिली महिला सरोज निवासी नंदरोली थाना गुन्नौर उसे अपने साथ ले गई। नशीला पदार्थ खिलाकर 50 हजार रुपये में बेच दिया। इसी दौरान मौका पाकर उसकी पुत्री भाग निकली। रास्ते में मुकेश निवासी गौसंद नगर थाना बिल्सी जिला बदायूं मिला और उसकी पुत्री को अपने घर में बंधक बना कर दुष्कर्म किया।
पुत्री किसी तरह वहां से भी भागी तो रास्ते में मिले रामेश्वर उर्फ पुजारी निवासी दरियापुर थाना मुजरिया जिला बदायूं और सुल्तान सिंह निवासी गांव असोली अहमदनगर थाना बिल्सी जिला बदायूं ने बंधक बना कर दुष्कर्म किया। चार सितंबर 2019 को किसी तरह भाग कर पुत्री घर आ गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
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विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह की अदालत ने मुकेश और रामेश्वर को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के कारावास व प्रत्येक को 30500 रुपये के अर्थदंड तथा सरोज व सुल्तान सिंह को सात वर्ष के कारावास और सरोज को 15500 रुपये तथा सुल्तान सिंह को 10500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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