चंदौसी। धर्म छिपाकर युवती को फंसाने वाले आरोपी जैद अली को न्यायालय ने तीन साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने साल 2023 में धर्म छिपाकर युवती का शोषण किया था। विशेष लोक अभियोजक शालिनी ने बताया कि बनियाठेर पुलिस ने साल 2023 में नरौली के मोहल्ला काजी टोला के जैद अली के खिलाफ धर्म संपरिवर्तन अधिनियम समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी।
जैद अली पर आरोप था कि उसने अपना धर्म छिपाकर युवती को अपने जाल में फंसाकर शोषण किया। युवती को इसकी जानकारी हुई तो उसने बनियाठेर थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। जिसकी सुनवाई न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (एससी एसटी एक्ट) संभल स्थित चंदौसी के न्यायालय में हुई। अदालत ने साक्ष्यों और आरोपी के बचाव पक्ष को सुनने के बाद आरोपी जैद अली को धर्म संपरिवर्तन अधिनियम का दोषी करार दिया। जिसके लिए उसे तीन साल के कारावास और 51 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। आरोपी को सजा दिलाने में कांस्टेबल गौरव का विशेष सहयोग रहा है।