चंदौसी। न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के आरोपी मोबिन को तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है। 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।एपीओ अभय साहू नेे बताया कि संभल के मोहल्ला नूरिया सराय के रहने वाले मोबिन के खिलाफ अवैध शस्त्र रखने के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। संभल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। जिसकी सुनवाई न्यायालय जूडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हुई। जिसमें थाना पुलिस के पैरोकार कांस्टेबल विपिन कुमार ने प्रभावी पैरवी की। सुनवाई में न्यायालय ने आरोपी को अवैध शस्त्र रखने का दोषी करार दिया। साथ ही तीन माह के कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।