संभल। सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के दीपा सराय स्थित आवास में हुए निर्माण मामले में सोमवार को सुनवाई की गई। सांसद के अधिवक्ता ने समय की मांग की। जिस पर एसडीएम ने तीन जून तक का समय दिया है। शमन शुल्क जमा करने के लिए अधिवक्ता द्वारा मांग की गई थी। अब अगली सुनवाई पर अंतिम निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि सांसद के अधिवक्ता ने समय मांगा था। इसलिए समय दिया गया है।
मालूम हो सांसद के आवास में हुए निर्माण मामले को विनियमित क्षेत्र कार्यालय ने अधिकारियों ने अवैध माना है। इसी क्रम में सांसद के नाम से तीन बार नोटिस जारी हो चुका है। अब 10 बार समय दिया जा चुका है।
11 दिसंबर 2024 को सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र की ओर नोटिस जारी किया गया था। जिसमें कहा था कि आवास में बिना अनुमति के नवनिर्माण किया गया है। इसका नक्शा पास भी नहीं है। यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। एसडीएम ने बताया कि अगली सुनवाई पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। अभी समय दिया गया है। अंतिम सुनवाई के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी।