संभल। जिला उपभोक्ता आयोग ने खाता फ्रीज करने के मामले में कड़ी टिप्पणी की है। आयोग ने बैंक द्वारा खाते को बंद करने पर आपत्ति जताते हुए बैंक को संबंधित उपभोक्ता के खाते पर लगी रोक को तत्काल हटाने और क्षतिपूर्ति के तौर पर पांच हजार रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं।
हयातनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरायतरीन के मोहल्ला भालेभाज खां निवासी जीतू ने अपनी सुविधा के लिए जियो पेमेंट बैंक में खाता खुलवाया था। खाता उनके मोबाइल फोन से जुड़ा था। खाते में करीब 50 हजार रुपये जमा थे। आरोप है कि बैंक ने 16 जुलाई-2025 को जीतू का खाता अचानक बंद कर दिया। कारण पूछने पर बताया गया कि 25 जनवरी 2025 को उसके खाते में चार हजार रुपये फर्जी तरीके से ट्रांसफर हुए हैं, इसलिए उसके खाते को ब्लॉक किया गया है।
इस पर जीतू ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद योजित कर दिया। क्षेत्रीय अभिकर्ता ने अपना जवाब दाखिल किया लेकिन बैंक ने कोई जवाब नहीं दिया। अधिवक्ता पारस वार्ष्णेय ने बताया कि पूरे मामले की सुनवाई के बाद जिला आयोग ने माना कि बैंक ने संपूर्ण खाते को ब्लॉक करके उपभोक्ता हितों से खिलवाड़ किया है। आदेश दिया कि बैंक उपभोक्ता का खाता अनब्लॉक करे और पांच हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में उपभोक्ता को अदा करें।