संभल। सदर तहसील के गांव सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर में मस्जिद हटाकर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई अब तीन जनवरी को होगी। अपरिहार्य कारणों से एक जनवरी को होने वाली कार्रवाई निरस्त की गई है।
तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि यह प्रकरण 0.212 हेक्टेयर भूमि से जुड़ा है। क्षेत्र के लेखपाल ने गाटा संख्या 641 नवीन परती श्रेणी की इस भूमि के 439 वर्ग मीटर पर हाजी शमीम द्वारा अवैध कब्जा कर मस्जिद का पक्का निर्माण कराने की रिपोर्ट दी थी। लेखपाल की ओर से 14 जून 2018 को दी गई इस आख्या पर तहसीलदार कोर्ट में विधिवत सुनवाई की गई। ग्राम सभा बनाम हाजी शमीम मुतवल्ली के नाम से दर्ज इस मामले में साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर सुनवाई की प्रक्रिया चली।
इसके बाद दो सितंबर-2025 को अतिक्रमणकर्ता हाजी शमीम (मुतवल्ली) के खिलाफ बेदखली के आदेश दिए गए थे। बताया कि मौके पर कार्रवाई करने के लिए तीन नायब तहसीलदारों के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। यह टीम अब तीन जनवरी को बेदखली की कार्रवाई करेगी।