संभल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के निरंतर पुनरीक्षण के तहत शनिवार को विशेष अभियान दिवस आयोजित किया जाएगा। इस दौरान जिले के सभी मतदेय स्थलों पर शिविर लगाकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूटे पात्र नागरिकों, पहली बार मतदान के लिए पात्र युवाओं और महिलाओं से आवेदन लिए जाएंगे।
विशेष अभियान के तहत सभी बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) और पदाभिहित अधिकारी सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक अपने निर्धारित मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची और फार्म-6 के साथ उपस्थित रहेंगे।
एक अक्तूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके या इससे अधिक उम्र के पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6 भर सकते हैं। आवेदन के साथ आयु के प्रमाण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज का उल्लेख किया गया है। जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में सीबीएसई, आईसीएसई या राज्य शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं अथवा 12वीं की अंकतालिका या प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है। पते के प्रमाण के लिए पानी, बिजली या गैस कनेक्शन का बिल, राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक या डाकघर की वर्तमान पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, किसान बही सहित राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख, किरायेदार के लिए पंजीकृत किरायानामा और स्वयं के मकान के लिए पंजीकृत विक्रय विलेख जैसे दस्तावेज का उपयोग किया जा सकता है। नाम में संशोधन और पता बदलने के लिए फार्म-8 से करना होगा। विशेष अभियान में जनभागीदारी बढ़ाने के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) से संबंधित बीएलओ को सहयोग देने की अपेक्षा की गई है।