चंदौसी। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को दस वर्ष की सजा सुनाई गई है। घटना दो वर्ष पहले हुई थी। दोषी पाया गया युवक किशोरी को उस समय उठाकर ले गया था जब वह शौच के लिए गई थी। आठ दिनों तक दुष्कर्म किया गया था। किशोरी के परिजनों ने दो युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी लेकिन विवेचना के दौरान एक युवक को निर्दोष बताते हुए पुलिस ने आरोप मुक्त कर दिया था। दूसरे युवक के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
किशोरी के बयान और तथ्यों के आधार पर सजा सुनाई गई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि दोषी पाया गया युवक 24 सितंबर 2018 को 16 वर्षीय किशोरी को जबरन उठाकर ले गया था। 29 सितंबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस ने छानबीन के बाद किशोरी को बरामद किया था।
किशोरी ने अपने बयान में आठ दिनों तक एक कमरें में बंद कर दुष्कर्म करने की बात कही थी। इसमें मुख्य आरोपी बदायूं जिले के थाना उघैती अंतर्गत गांव चनीरायपुर निवासी तालेवर था। जिसको विशेष न्यायधीश/ पोक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायधीश चंद्रमणि मिश्र ने दस वर्ष की सजा सुनाई है।