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संभल हिंसा : मुल्ला अफरोज के साथी गुलाम नबी की जमानत अर्जी खारिज

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चंदौसी। संभल हिंसा के शारिक साटा गिरोह के मुल्ला अफरोज के साथी गुलाम नबी की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह के न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बता दें कि संभल की जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे को लेकर 19 मार्च 2024 को कैला देवी के महंत ऋषिराज गिरी समेत आठ लोगों ने सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में वाद दायर किया था। न्यायालय ने उसी दिन कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिए थे। 24 नवंबर की सुबह दोबारा सर्वे के दौरान हिंसा हो गई थी। जिसमें चार लोगों की मौत हो गई। इसी मामले में संभल के मोहम्मद कैफ की हत्या के मामले में मृतक के पिता की ओर से थाना नखासा में हत्या का मुकदमा दर्ज है।
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हत्या के चारों मुकदमे जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में चल रहे हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने बताया कि मोहम्मद कैफ की हत्या के मुकदमे में आरोपी गुलाम नबी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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