फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sambhal : जामा मस्जिद कमेटी सदर अली एडवोकेट अब जुलूस निकालने में फंसे, धारा 163 के उल्लंघन में रिपोर्ट दर्ज

Wed, 06 Aug 2025 12:23 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, संभल

सार

सत्यव्रत पुलिस चौकी के प्रभारी आशीष तोमर की तहरीर पर कोतवाली में यह रिपोर्ट दर्ज हुई है।
विज्ञापन
50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 163 के उल्लंघन में रिपोर्ट दर्ज की गई है। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

जामा मस्जिद कमेटी सदर जफर अली एडवोकेट, उनके भाई और बेटे समेत 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 163 के उल्लंघन में रिपोर्ट दर्ज की गई है। सत्यव्रत पुलिस चौकी के प्रभारी आशीष तोमर की तहरीर पर कोतवाली में यह रिपोर्ट दर्ज हुई है। चौकी प्रभारी ने अपनी तहरीर में कहा है कि जामा मस्जिद कमेटी के सदर ने 50-60 लोगों के साथ जुलूस निकालकर धारा 163 का उल्लंघन किया है। चौकी प्रभारी ने धार्मिक नारेबाजी करने का भी आरोप लगाया है।

विज्ञापन


दरअसल 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में जफर अली एडवोकेट पर बवाल की साजिश रचने और गंभीर अपराध में झूठे बयान देने के आरोप लगे हैं। उन्हीं आरोप के चलते 23 मार्च को गिरफ्तार किए गए थे। 1 अगस्त को उनकी मुरादाबाद जेल से रिहाई हुई तो वह काफिला बनाकर संभल तक पहुंचे।

उनके स्वागत में आतिशबाजी भी की गई और नारेबाजी भी हुई। जबकि जिले में धारा 163 लागू है। इसका उल्लंघन मानते हुए चौकी प्रभारी ने जामा मस्जिद कमेटी सदर के अलावा उनके बेटे हैदर, भाई ताहिर हुसैन एडवोकेट, सरफराज व 50-60 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें