50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 163 के उल्लंघन में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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जामा मस्जिद कमेटी सदर जफर अली एडवोकेट, उनके भाई और बेटे समेत 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 163 के उल्लंघन में रिपोर्ट दर्ज की गई है। सत्यव्रत पुलिस चौकी के प्रभारी आशीष तोमर की तहरीर पर कोतवाली में यह रिपोर्ट दर्ज हुई है। चौकी प्रभारी ने अपनी तहरीर में कहा है कि जामा मस्जिद कमेटी के सदर ने 50-60 लोगों के साथ जुलूस निकालकर धारा 163 का उल्लंघन किया है। चौकी प्रभारी ने धार्मिक नारेबाजी करने का भी आरोप लगाया है।
दरअसल 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में जफर अली एडवोकेट पर बवाल की साजिश रचने और गंभीर अपराध में झूठे बयान देने के आरोप लगे हैं। उन्हीं आरोप के चलते 23 मार्च को गिरफ्तार किए गए थे। 1 अगस्त को उनकी मुरादाबाद जेल से रिहाई हुई तो वह काफिला बनाकर संभल तक पहुंचे।
उनके स्वागत में आतिशबाजी भी की गई और नारेबाजी भी हुई। जबकि जिले में धारा 163 लागू है। इसका उल्लंघन मानते हुए चौकी प्रभारी ने जामा मस्जिद कमेटी सदर के अलावा उनके बेटे हैदर, भाई ताहिर हुसैन एडवोकेट, सरफराज व 50-60 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।