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Sambhal News: बैंक के चेयरमैन और शाखा प्रबंधक की गिरफ्तारी के आदेश

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संभल। जिला उपभोक्ता आयोग ने कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन और मुरादाबाद बैंक शाखा प्रबंधक की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। लोन लेकर चुकाने के बावजूद एनओसी न देने के मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश दिए गए।
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उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय ने बताया कि सरायतरीन के मोहल्ला भूड़ा निवासी जमारूद्दीन ने अपनी कृषि भूमि को सिंचित करने के उद्देश्य से एक ट्रैक्टर के लिए जून 2022 में कोटक महिंद्रा बैंक की सिविल लाइंस मुरादाबाद शाखा से रुपये 4.50 लाख का लोन स्वीकृत कराया। 20 किस्तों में लोन का भुगतान करना था। समय पर किस्तों में ऋण का भुगतान किया लेकिन बैंक अधिकारियों ने सुविधा शुल्क लिए बिना उपभोक्ता को नो ड्यूज प्रमाणपत्र जारी नहीं किया।
उपभोक्ता न्यायालय यह मामला पहुंचा तो 17 जून-2025 को जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने बैंक अधिकारियों को आदेश दिया कि वे नो ड्यूज प्रमाणपत्र दो माह के अंदर जारी करें लेकिन बैंक के अधिकारियों ने आदेश का पालन नहीं किया, जिसे गंभीर मानते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन व मुरादाबाद शाखा के प्रबंधक की गिरफ्तारी आदेश दे दिए।
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