संभल। सुविधाएं न देने और मानक पूरे नहीं करने के मामले में संभल जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने 9 प्रतिशत ब्याज समेत धनराशि वापस करने का आदेश किया है। यह आदेश आयोग ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड को दिया है। जिला संभल की तहसील चंदौसी के शक्तिनगर निवासी मीरा अग्रवाल ने दो फ्लैट्स अपनी फर्म मीरा एग्रो एंड स्ट्रॉ बोर्ड व एक फ्लैट अपने नाम खरीदने के लिए पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के मुरादाबाद स्थित कार्यालय में वर्ष 2007 में संपर्क किया था। रियल स्टेट संस्था ने फ्लैट्स देने के लिए धनराशि की मांग की। इस पर मीरा अग्रवाल ने वर्ष 2007 में तीन फ्लैट्स क्रय करने के लिए 50.48 लाख रुपये जमा किए थे। लेकिन पार्श्वनाथ डेवलपर्स ने फ्लैट्स नहीं दिए और धनराशि भी वापस नहीं की। उपभोक्ता मामलों के अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद योजित कर जमा धनराशि ब्याज समेत वापस कराने का आग्रह किया गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने सेवाओं में कमी और लापरवाही मानते हुएजमा धनराशि पर धनराशि जमा करने की तिथि से फैसले की तिथि तक 9 प्रतिशत वार्षि क ब्याज की दर से धनराशि लौटाने का आदेश किया है। इसके लिए दो महीने का समय दिया गया है। क्षतिपूर्ति व व्यय की धनराशि अलग से अदा करने के लिए आदेश है।