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Sambhal News: अभी तय नहीं... जमीन नीलामी की है या कब्जा किया गया

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संभल। हयातनगर थाना क्षेत्र के सरायतरीन इलाके में 35 बीघा की जमीन लेकर निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। बृहस्पतिवार को तहसील की टीम ने नायब तहसीलदार के नेतृत्व में दस्तावेज की छानबीन की लेकिन यह तय नहीं हुआ कि जमीन नीलामी में पाई थी या कब्जा किया गया है। हालांकि एक पक्ष कब्जा करने का आरोप लगाता है औ दूसरा पक्ष नीलामी का हवाला दे रहा है। साथ ही हाईकोर्ट के यथास्थिति बनाए रखने का भी आदेश दिखाया गया है।
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सरायतरीन के कुछ लोगों ने कुछ दिन पहले प्रशासन को शिकायत दर्ज कराई थी कि अवैध तरीके से पालिका की बेशकीमती जमीन पर कब्जा किया गया है। चार दिन से लगातार इस जमीन के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा। बृहस्पतिवार की सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक नायब तहसीलदार अरविंद कुमार, पालिका टीईओ कार्तिकेय यादव और लेखपाल चंपत सिंह ने दस्तावेज की छानबीन की।
सईदुद्दीन ने बताया कि उनके पिता ने 1973 में नीलामी में यह संपत्ति खरीदी थी। उन्होंने सीमांकन के लिए बुलाए जाने पर 1973 में खरीदी गई संपत्ति के दस्तावेज प्रस्तुत किए। सईदुद्दीन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार की एक रिट याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें उन्हें यथास्थिति बनाए रखने का आदेश मिला हुआ है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर ही दूसरे पक्ष की मौजूदगी में सीमांकन किया गया था।
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हालांकि शिकायतकर्ता पराग वार्ष्णेय ने अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। साथ ही इस संपत्ति को हिंदू परिवार और धार्मिक स्थलों की संपत्ति बताया है। इन्हीं आरोप के चलते चार दिन से लगातार दस्तावेज की छानबीन की जा रही है लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है।

अभी दोनों पक्षों के दस्तावेज की छानबीन चल रही है। बृहस्पतिवार को भी दोनों पक्षों को बुलाकर दस्तावेज तहसील की टीम ने देखे हैं लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल सका है। गहनता से जांच पड़ताल के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि नीलामी का दावा सही है या कब्जे की बात सही है।
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आदित्य प्रकाश, ईओ, पालिका संभल
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