असमोली ब्लाक प्रमुख संतोष देवी के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव को अब निरस्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने शासनादेश के मुताबिक इसे निरस्त किया है। जिससे सारी तैयारियां धरीं रह गईं। शासनादेश के नए नियमों के मुताबिक अब दो साल बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा।
असमोली ब्लाक प्रमुख संतोष देवी के खिलाफ जब से अविश्वास प्रस्ताव लाने के प्रयास शुरू हुए हैं, तब से ही यह मामला हाई प्रोफाइल होता चला गया। चर्चा के लिए पहली बैठक तय हुई थी तो अंतिम समय पर उप जिलाधिकारी ने स्थगित कर दिया। जिसके बाद मामला उच्च न्यायालय पहुंचा। कई बार प्रकरण को लेकर न्यायालय में सुनवाई हुई। इस सबके बाद आठ अक्तूबर को अविश्वास पर चर्चा होनी थी लेकिन इसे अब निरस्त किया गया है। निरस्त का कारण बताया कि अब सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है, जिसके मुताबिक दो साल पहले किसी भी ब्लाक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता है। इसी के चलते जिलाधिकारी ने बैठक को निरस्त कर दिया है। इसकी जानकारी ब्लाक प्रमुख गुट को हुई तो खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं, प्रशासन की ओर से हुई तैयारियां भी धरीं रह गईं।