चंदौसी। न्यायालय ने थाना रजपुरा क्षेत्र के वर्ष 2021 के नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को तीन वर्ष के कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
वादिनी ने थाना रजपुरा पुलिस को एक तहरीर दी थी। जिसमें बताया कि नौ सितंबर 2021 की रात दो बजे करीब वह घर के गेट पर चारपाई पर सो रही थी। बगल में दूसरी चारपाई पर उसकी 13 वर्षीय पुत्री सो रही थी। उसी समय विनोद पुत्री के पास पहुंच गया और पुत्री का हाथ पकड़कर खींचने लगा। पुत्री ने शोर मचा दिया। जिससे युवक भाग गया। पुलिस ने विनोद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।
विवेचना के बाद साक्ष्य जुटा कर एक जनवरी 2022 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई।
अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक आदित्य कुमार सिंह ने साक्ष्यों के आधार पर दलीलें पेश की। न्यायालय ने अभियुक्त विनोद को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।