चंदौसी(संभल)। न्यायालय ने थाना रजपुरा क्षेत्र में वर्ष 2019 के किशोरी से छेड़खानी के मामले में दोषी को तीन वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई।
विशेष लोक अभियोजक आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि 16 वर्षीय पीड़िता ने थाना रजपुरा पुलिस को एक तहरीर दी। इसमें पीड़िता ने बताया कि 20 मार्च 2019 को वह बबराला आई थी। जब वह बस से उतर कर यारा फर्टिलाइजर की तरफ जा रही थी तो पीछे से आकर पाठकपुर निवासी आरोपी अन्नू अली ने उसके बराबर आकर बाइक रोकी और उसके साथ छेड़खानी करते हुए अपनी मोटरसाइकिल पर ले जाने की कोशिश करने लगा। उसके चिल्लाने पर अन्नू अली भाग गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली और विवेचना के बाद छह सितंबर 2021 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने अन्नू अली को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।