चंदौसी। न्यायालय ने थाना बनियाठेर क्षेत्र में वर्ष 2023 में नाबालिग से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी के मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
एक गांव निवासी पीड़ित मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके घर पर जगत सिंह निवासी गांव शाहपुर देव थाना शाहबाद जिला रामपुर का आना जाना था। 13 जुलाई 2023 को उसकी 10 और चार वर्ष की बेटियां घर पर अकेली थीं। सुबह करीब 11 बजे जगत सिंह घर आया और उसकी बड़ी बेटी के साथ गलत काम किया। माता-पिता को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
दो अक्टूबर 2023 को पीड़िता ने सारी बातें उसे बतायीं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जगत सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और साक्ष्यों को जुटा कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे में सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने जगत सिंह को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।