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Sambhal News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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चंदौसी। न्यायालय ने थाना हयातनगर क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2020 में घर में घुसकर तमंंचे के बल पर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक दोषी को आजीवन कारावास और 1.03 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो के न्यायालय में हुई।
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थाना हयातनगर क्षेत्र के एक गांव के पीड़ित व्यक्ति ने थाना पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें कहा था कि 29 अगस्त 2020 की रात 10 बजे करीब उसकी दो नाबालिग पुत्री और बेटा घर पर थे। एक पुत्री पढ़ाई कर रही थी जबकि दूसरी पुत्री और पुत्र सो रहे थे। उसकी पत्नी उसे खाना देने के लिए घेर पर गई थी। उसी समय आरोपी दिनेश घर में घुस आया और उसका साथी घर के बाहर रखवाली कर रहा था। दिनेश ने घर में घुस कर पढ़ाई कर रही नाबालिग पुत्री के सीने पर तमंचा रख कर दुष्कर्म किया। पीड़िता के विरोध करने व शोर मचाने पर आरोपी किसी से घटना की शिकायत करने पर पीड़िता व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर दिनेश और शलेश के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और विवेचना के बाद दिनेश के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दिनेश को दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास और 103000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
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