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Sambhal News: गंडासे से गला काटकर बड़े भाई की हत्या के दोषी को उम्रकैद

Thu, 17 Jul 2025 01:22 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
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चंदौसी (संभल)। नखासा थाना क्षेत्र के गांव रिठाली निवासी दीपक उर्फ टीटू की गंडासे गला काटकर हत्या के दोषी छोटे भाई आकाश को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं न्यायाधीश आरती फौजदार के न्यायालय में हुई।
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गांव रिठाली निवासी रेखा ने 22 मई 2021 को नखासा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें कहा था कि उसका पति दीपक उर्फ टीटू नशे का आदी था। इसी बात को लेकर पति और देवर आकाश में विवाद होता रहता था। आरोप था कि 21 मई की रात करीब दो बजे देवर आकाश ने पति की सोते समय गंडासे से गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही आरोपी की निशानदेही पर खून से सने कपड़े और हत्या में प्रयुक्त गंडासा भी बरामद कर लिया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि पुलिस की विवेचना में सामने आया कि दीपक नशे की हालत में अपने पिता, मां और दो छोटी बहनों व भाई आकाश को मारता पीटता था। घटना से दो माह पहले दीपक ने सभी परिजनों को मारपीट कर घर से निकाला तो वह पशुशाला में रहने लगे। 21 मई 2021 को दिन में आकाश घर में खाना खा रहा था। उसी समय दीपक नशे की हालत में घर आया और खाना फेंक दिया। साथ ही सामान भी तोड़ दिया था, जिससे गुस्से में आकाश ने उसी रात गंडासे से गला काटकर दीपक की हत्या कर दी थी।
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मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरती फौजदार के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने हत्यारोपी आकाश को आजीवन कारावास और 25 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
घटना के वक्त घर नहीं थी पत्नी
घटना के वक्त दीपक की पत्नी रेखा मायके गई थी, जबकि दीपक सो रहा था। विरोध करने और बचाव करने वाला कोई भी व्यक्ति मौके पर मौजूद नहीं था। इसलिए आकाश को भाई की हत्या करने में आसानी हो गई थी। परिवार के अन्य सदस्य भी दीपक के व्यवहार से परेशान थे, इसलिए उन्होंने भी आकाश को हत्या करने से नहीं रोका था। साथ ही परिवार के किसी भी सदस्य ने हत्या की सूचना पुलिस को नहीं दी थी। 22 मई को जब पत्नी घर पहुंची तो घटना की सूचना पुलिस को दी।
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