चंदौसी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कई बड़े बदलाव किए गए है। नगरीय क्षेत्रों के सभी व बिजली व गैस कनेक्शन धारक उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर केरोसिन का वितरण बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही अब शहरी उपभोक्ता किसी भी नगरीय दुकान से व ग्रामीण उपभोक्ता किसी भी ग्रामीण राशन की दुकान के खाद्यान्न ले सकेंगे।
जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जिला सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला पूर्ति अधिकारी नरेंद्र तिवारी ने बताया कि जिले में राशन कार्डो की मुखिया की आधार फीडिंग 99.26 प्रतिशत है। ई-पास मशीन से उपभोक्ताओं का राशन का वितरण किया जा रहा है। जिन उपभोक्ताओं के पास एलपीजी गैस कनेक्शन या बिजलपी कनेक्शन है, उन उपभोक्ताओं को केरोसिन वितरण बंद कर दिया गया है।
जनवरी-2020 से सभी नगरीय कार्ड धारकोें को केरोसिन वितरण की सुविधा को खत्म कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुल आवंटन का पचास प्रतिशत केरोसिन में कटौती की गई है।
अब जनपद में पोर्टिबिलिटी के आधार पर कोई भी नगरीय उपभोक्ता नगर की किसी भी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र का उपभोक्ता भी किसी भी ग्रामीण क्षेत्र की दुकान से राशन प्राप्त कर सकेगा। यदि मिड-डे मील में कहीं भी कोई शिकायत होती तो उसकी शिकायत जिलाधिकारी या अपर जिलाधिकारी से की जा सकती है। इसमें अपर जिलाधिकारी कमलेश अवस्थी, चंदौसी की चेयरमैन इंदूरानी, बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र प्रताप सिंह आदि कई अधिकारी मौजूद रहे।