चंदौसी। न्यायालय ने थाना धनारी क्षेत्र के वर्ष 2022 में हुए दहेज हत्या के मामले में पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 36000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट रागिनी के न्यायालय में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रीता रानी ने बताया कि वादी भल्लू सिंह ने एक तहरीर थाना धनारी को दी थी। संवाद