फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sambhal News: दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास, 25 हजार का जुर्माना भी

विज्ञापन
विज्ञापन
चंदौसी। न्यायालय ने बहजोई में वर्ष 2023 में हुए दहेज हत्या के मामले में पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमे की सुनवाई एडीजे एससी/एसटी कोर्ट रागिनी सिंह के न्यायालय में हुई।
विज्ञापन

थाना बहजोई क्षेत्र के गांव चिरौली भगवंतपुर निवासी कृष्णा शर्मा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उन्होंने अपनी पुत्री अनुपम शर्मा की शादी 13 वर्ष पहले सचिन शर्मा उर्फ बंटी निवासी ब्रह्म बाजार, बहजोई के साथ हिंदू रीति-रिवाज से की थी। हैसियत के अनुसार दान-दहेज भी दिया गया था, लेकिन शादी के बाद से ही पति सचिन, सास रानी देवी समेत ससुराल पक्ष का व्यवहार ठीक नहीं रहा। उनकी पुत्री इज्जत की खातिर सब कुछ सहती रही। अनुपम के दो संतान-पुत्र ध्रुव शर्मा और पुत्री वैष्णवी हैं।
चार जुलाई 2023 की रात करीब साढ़े 11 बजे एक रिश्तेदार ने फोन पर सूचना दी कि बहजोई के एक निजी अस्पताल में अनुपम शर्मा की मृत्यु हो गई है। सूचना पर परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां अनुपम के गले पर निशान देखे गए। दहेज हत्या की आशंका पर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
विज्ञापन

इस मामले में पुलिस ने पति सचिन शर्मा, सास रानी शर्मा समेत छह लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के दौरान साक्ष्य जुटाकर पुलिस ने पति के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे एससी/एसटी कोर्ट रागिनी सिंह के न्यायालय में हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष से एडीजीसी रीता रानी और एडीजीसी हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने साक्ष्यों के आधार पर दलीलें पेश कीं।
विज्ञापन

न्यायालय ने सुनवाई के उपरांत पति सचिन शर्मा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें