संभल। कोतवाली क्षेत्र के गांव सैफखां सराय में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद, मजार और शाही इमाम के मकान मामले में सुनवाई डीएम न्यायालय में शुक्रवार को होनी है। तहसीलदार न्यायालय से अतिक्रमण हटाने के आदेश हो चुके हैं।
शाही इमाम और उनके भाई ने डीएम न्यायालय में अपील की थी। शुक्रवार को पहली बार सुनवाई होगी। सैफखां सराय में मौलाना खुर्शीद मियां की मजार, इसी परिसर में बनी मस्जिद और उनके बेटे व शाही इमाम आफताब हुसैन वारसी व मेहताब हुसैन का मकान सरकारी जमीन पर बना है। तहसीलदार न्यायालय ने बेदखली के आदेश कर दिए थे। यह आदेश नौ मार्च को तहसीलदार न्यायालय की ओर से किया गया था।
तहसीलदार न्यायालय के आदेश के अनुसार ग्राम समाज की करीब दो बीघा जमीन पर शाही इमाम और उनके भाई का कब्जा है। शिकायत के आधार पर पैमाइश हुई और धारा 67 के तहत कार्रवाई आगे बढ़ी है। इस कब्जे के मामले में सात करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।