संभल। सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के दीपा सराय स्थित मकान में अवैध निर्माण के मामले में बृहस्पतिवार को एसडीएम कोर्ट में सुनवाई होगी। 16 जनवरी को सांसद के अधिवक्ता ने कोर्ट से एक सप्ताह का समय मांगा था। इस अवधि में सांसद की ओर साक्ष्य और जवाब कोर्ट में दाखिल करना है। यदि तय अवधि में साक्ष्य व जवाब दाखिल नहीं किया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी।
नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र संभल की ओर से सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बिना अनुमति निर्माण करने पर नोटिस जारी किया गया था। उसमें कहा गया था कि दीपा सराय में जो मकान का निर्माण कार्य चल रहा है, उसका नक्शा पास नहीं कराया गया है। यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। इसमें तीन बार नोटिस जारी हो चुका है। कोर्ट ने 17 जनवरी तक साक्ष्य व जवाब दाखिल करने के आदेश दिया था। जिसके बाद 16 जनवरी को सांसद के अधिवक्ता ने कोर्ट से एक सप्ताह का समय देने का आग्रह किया था। जिस पर कोर्ट ने एक सप्ताह का समय देते हुए सुनवाई की तिथि 23 जनवरी नियत की थी।