संभल। सांसद जियाउर्रहमान बर्क के बिजली चोरी मामले में लगे जुर्माने में मंगलवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। अभी अगली तिथि भी तय नहीं हुई है। इस मामले में सुनवाई सोमवार को की जानी थी लेकिन किसी कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी। सांसद के अधिवक्ता मोहम्मद नईम ने बताया कि अभी अगली तिथि मिलने की जानकारी नहीं है।
मालूम हो 19 दिसंबर को सांसद जियाउर्रहमान बर्क के दीपा सराय स्थित आवास पर बिजली चोरी का मामला विभाग ने पकड़ा था। मौके पर 16 किलोवाट से ज्यादा भार की खपत मिली थी। मीटर की एमआरआई कराने पर कई महीने की खपत भी जीरो पाई गई थी। इसके बाद बिजली विभाग की ओर से 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इस जुर्माने की अंतिम रिपोर्ट तैयार की जानी है। इसी मामले में सुनवाई चल रही है। वहीं दूसरी ओर सांसद के आवास में हुए निर्माण को प्रशासन ने अवैध माना है। इस मामले की सुनवाई 14 मई को की जानी है।