बनियाठेर (संभल)। थाना क्षेत्र के रिश्तेदारों ने व्यक्ति से पांच लाख की रकम ऐंठ ली और तगादा करने पर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। पुलिस ने नहीं सुनी तो न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने महिला समेत तीन लोगों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
थाना बनियाठेर क्षेत्र के संजीवनी वाटिका निवासी विशाल रस्तौगी पुत्र स्व. ओमप्रकाश रस्तौगी ने दर्ज मुकदमे में बताया कि उसके घर सुनील सिंह, अमित पुत्रगण स्व. कमल सिंह, शालिनी सिंह पत्नी सुनील सिंह निवासीगण मोहल्ला ठेर कोतवाली संभल का रिश्तेदारी होने के नाते घर पर काफी आना-जाना था। 25 अक्टूबर को तीनों लोग घर आये और कहा कि वह जमीन खरीदने बेचने का कार्य कर रहे हैं। तुम हमें पांच लाख रूपये दे दो। छह माह के भीतर जमीन बेचने से जो मुनाफा होगा उसमें से एक लाख रूपए मुनाफे के समेत छह लाख रुपए लौटा देंगे।
पीड़ित ने बताया कि उसने 27 अक्टूबर 2021 को इंडियन बैंक शाखा सिविल लाईन मुरादाबाद के अपनी पार्टनरशिप फर्म इन्डस ऐरोमेटिक कंपनी के खाते से शालिनी सिंह के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से पांच लाख रुपये दे दिए।
छह माह बीत जाने के बाद उसने तगादा किया तो उक्त लोग टालमटोल करने लगे और उससे रंजिश मानने लगे। 10 मई 2025 की शाम आरोपी अमित उसे चंदौसी ग्रीन्स के पास मिला तो उसने अपनी रकम वापस मांगी। आरोप है कि अमित ने उसके साथ गाली गलौच करते हुए रकम वापस नहीं करने से इनकार कर दिया। विरोध करने पर मारपीट की। दोबारा तगादा करने पर जान से मारने की धमकी दी।
पीड़ित का कहना है कि उसने थाना बनियाठेर पुलिस से शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जिससे न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर महिला समेत तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और मारपीट आदि बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।